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गलत रिपोर्टिंग पर CJI सूर्यकांत नाराज, बोले- 'कोई याचिका दाखिल नहीं हुई थी'

 नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़े मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार किए जाने की खबर पूरी तरह गलत थी, क्योंकि अदालत में कोई याचिका दायर ही नहीं की गई थी।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने केवल एक पत्र (रिप्रेजेंटेशन) भेजा था। उन्होंने रजिस्ट्री से जानकारी ली, जहां पता चला कि सुबह 10 बजे तक इस मामले में कोई दस्तावेज या याचिका दाखिल नहीं हुई थी।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह केवल एक अनुरोध पत्र था। मैं उस पत्र को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं?"

उन्होंने मीडिया की रिपोर्टिंग को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए खबरें प्रसारित की गईं। सीजेआई ने कहा कि पिछले दो दिनों में यह गलत प्रचारित किया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और उन्होंने उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई ने कहा कि मीडिया को न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय अधिक जिम्मेदारी और सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जब तक विधिवत याचिका दायर नहीं होती, किसी पत्र को रिट याचिका नहीं माना जा सकता।

 
 
 
 
सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में तथ्यात्मक सटीकता और जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
 
 
 

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