छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला द्वारा अंधे कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

 चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला द्वारा अंधे कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार


श्रीमान पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला द्वारा अंधे कत्ल के गंभीर प्रकरण का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

दिनांक 07.05.2025 की रात्रि को चौकी बैजलपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरिया में एक व्यक्ति रत्नू धुर्वे पिता पुशऊ धुर्वे उम्र लगभग 50 वर्ष की धारदार हथियार से गले में वार कर हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर जांच उपरांत थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 69/2025 धारा 103(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक रत्नू धुर्वे बैगा था, जो झाड़-फूंक का कार्य करता था। दिनांक 06 मई को सुबह लगभग 8:00 बजे वह अपने गृहग्राम खरिया पहुंचा था। वहीं एक परिवार का झाड़-फूंक करते समय आरोपी तेरसु धुर्वे भी वहां पहुंचा और मृतक के साथ बैठकर शराब का सेवन किया। इस दौरान आपसी कहासुनी एवं पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने मृतक से विवाद किया और आवेश में आकर मृतक के घर स्थित धाम से टंगिया लाकर उसके गले में 3–4 वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

आरोपी तेरसु धुर्वे को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी बैजलपुर सउनि  पंच राम वर्मा टीम की विशेष भूमिका रही

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