छत्तीसगढ़ / बालोद

प्राकृतिक आपदा के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 04 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत

 बालोद, 03 सितंबर 2026

अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में अर्जुंदा तहसील के ग्राम मटेवा के मृतक निर्भय राम यादव के पुत्र एवं पौत्र को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। इसी तरह बालोद विकासखण्ड के ग्राम पोण्डी के मृतक श्री बन्नूराम भुआर्य के पत्नी श्रीमती रूखमणी भुआर्य को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।

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