मध्य प्रदेश

MP विधानसभा शीतकालीन सत्र: दूसरे की कार्यवाही शुरू, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मालथौन चेक पोस्ट के खिलाफ दिलाया ध्यानाकर्षण, अपनी ही सरकार को घेरा

भोपाल। पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो गए है। विधानसभा पहुंचे भूपेंद्र सिंह ने आरटीओ चेकपोस्ट को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने ही सरकार के खिलाफ ध्यानाकर्षण लगाया है। पूर्व मंत्री ने मामले पर सदन ने  अपना वक्तव्य  दिया और अपनी ही सरकार को घेरते हुए परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से इसका जवाब भी मांगा है। 

 दलदल में धकेल रही सरकार 
 
पूर्व परिवहन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह ने अपने ध्यानाकर्षण में सूचना दी कि परिवहन चेकपोस्ट शासन आदेश के तहत 1 जुलाई 2024 से बंद कर दिये गये थे। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा शासन के निर्णय के विरुद्ध जाकर मेरे विधानसभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत म.प्र.-उ.प्र. की सीमा पर स्थित मालथौन (अटा) चेकपोस्ट की पुरानी व्यवस्था को स्थायी रूप से चेकिंग पॉइंट बनाकर अनावश्यक रूप से चालकों एवं मालिकों से अवैध वसूली कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अवैध बसूली से डरकर भाग रहा एक ट्रक पलट गया, जिस कारण बड़ी दुर्घटना होने से बची। यह ट्रक अपनी गति से जा रहा था कि अचानक चेक पॉइंट पर बिना ड्रेस में उपस्थित स्टाफ द्वारा बैरीकेट लगा दिये गये और वह ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें भरा सामान सडक़ पर फैल गया। घटना से प्रताडि़त होकर ट्रक ड्राइवर ने बिखरे सामान पर तेल डालकर अपना गुस्सा प्रकट करने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद सभी ट्रक ड्राइवरों, मार्ग से जा रहे दो पहिया और चार-पहिया निजी वाहन यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से आए दिन इस पॉइंट पर हो रहे घटनाक्रमों के विरोध में चक्का जाम कर दिया गया। जो तीन थानों के पुलिस बल द्वारा कन्ट्रोल किया गया। 
 
भूपेंद्र सिंह ने अपने ध्यानाकर्षण में बताया कि इस पॉइंट पर विगत तीन-चार माहों से दिन-प्रतिदिन हो रहे जाम, विवाद से जनमानस परेशान है। पॉइंट पर पदस्थ अमले की वसूली और दुर्व्यवहार के कारण क्षेत्र में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। मेरे क्षेत्र के इस स्थान पर आए दिन हो रहे चक्का जाम के कारण शासन विरुद्ध मानसिकता पनप रही है और असंतोष का वातावरण बन रहा है। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट प्रभारियों को जारी आदेश क्र. 47/टीसी/24 दिनांक 12/07/2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन इस चेक पॉइंट पर किया जा रहा है। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख था कि ट्रैफिक जाम न हो, मोटर यान अधिनियम के तहत ही शमन शुल्क वसूली हो, सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम हो, वर्दी में ही स्टाफ उपस्थित हो, चेक पॉइंट की मुहर (सील) का ही उपयोग हो, अनुशासित व्यवहार हो, कैशबुक और रोजनामचा संधारित हो, ई-चालान पीओएस मशीन इत्यादि हो।

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