मध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सनी देओल को 4 माह बाद जमानत, लड़की ने कहा- वह अपनी मर्जी से गई थी

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित सनी देओल को चार माह बाद जमानत दे दी है। आरोपी युवक की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मोहित भदौरिया ने बताया कि युवक की उम्र अभी 18 वर्ष है और उस पर जिस लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है, वह उसके साथ दो साल से रिलेशनशिप में है। यह बात उसने अपने बयानों में भी दर्ज करवाई है।

नाबालिग ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि वर्तमान आरोपी युवक ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से समक्ष भी यह तथ्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने युवक को कोर्ट ने जमानत दे दी।

गर्भवती है पीड़िता

 

यह घटना 29 जुलाई 2024 की है, जब नाबालिग अपने घर से एक कार्यक्रम में शामिल होने बिना बताए चली गई थी। इसके बाद नाबालिग के पिता ने थाना करहरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई।

20 सितंबर 2024 को पुलिस को नाबालिग ग्वालियर में मिली। न्यायालय के समक्ष उसके बयान कराये जाने के बाद उसका मेडिकल कराया गया, तो मालूम चला कि वह गर्भवती है।

लड़की नाबालिग थी इस कारण से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि नाबालिग और आरोपी दो साल से आपस में प्रेम करते थे।

तथ्य छिपाकर लगाई याचिका 25 हजार के जुर्माने सहित खारिज

ग्वालियर में ही कोर्ट से जुड़े एक अन्य खबर के अनुसार, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले के आरोपी रिंकू की राजीनामा के आधार पर मामला खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल डबरा थाने में दर्ज इस मामले के आरोपी ने पहले तीन बार जमानत का आवेदन किया था, जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर बीते दिनों उसने हाईकोर्ट में मामला खत्म करने के लिए याचिका लगाई जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।

इन सभी तथ्यों को छिपाते हुए याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका लगा दी जिसे शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष उजागर कर दिया। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए न सिर्फ याचिका को खारिज किया बल्कि जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आरोपित पर डबरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

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