छत्तीसगढ़ / बिलासपुर

रिश्वतखोरी-दुर्व्यवहार के आरोप में तहसीलदार एनके सिन्हा निलंबित

 बिलासपुर। शिक्षक से रिश्वत मांगने और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में सक्ती जिले के जैजैपुर तहसीलदार एनके सिन्हा को बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील कुमार जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर अमृत विकास तोपनो की अनुशंसा पर की गई है।


रिश्वत की मांग और दुर्व्यवहार का मामला
एनके सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षक दिलीप चंद्रा से राजस्व प्रकरण के निराकरण के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। यह राशि तहसीलदार ने अपने ड्राइवर दुर्गेश सिदार के खाते में दो किस्तों में ट्रांसफर करवाई थी – 24 मार्च को 15,000 और 26 मार्च को 5,000 रुपये।

इसके बावजूद काम नहीं होने पर शिक्षक ने फिर से रकम की मांग को लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। भनक लगते ही तहसीलदार ने पुलिस बुलाकर शिक्षक पर झूठा केस बनाते हुए जेल भेज दिया। बाद में रिश्वत की बातचीत और दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हो गया, जिससे मामला तूल पकड़ गया।

वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप
मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने 4 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तहसीलदार ने 8 जुलाई को जवाब दिया, जो असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने रिपोर्ट संभागायुक्त को भेजी।

निलंबन आदेश
संभाग आयुक्त सुनील कुमार जैन ने तहसीलदार एनके सिन्हा के आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विरुद्ध मानते हुए, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में सिन्हा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सक्ती नियत किया गया है।

 

 

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