छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

नाबालिग से छेड़छाड़ और भाई से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार — कबीरधाम पुलिस की तत्पर कार्यवाही

 


नाबालिग से छेड़छाड़ और भाई से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार — कबीरधाम पुलिस की तत्पर कार्यवाही

 
 
कवर्धा-पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में, थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति सजगता दिखाते हुए गंभीर अपराध में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 19 जुलाई 2025 को प्रार्थिया (उम्र लगभग 17 वर्ष 5 माह) निवासी गथाना तरेगांव जंगल, अपने भाई के साथ बुआ के घर बसनी से लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दो युवक — अनुज धुर्वे पिता कमलसिंह धुर्वे (उम्र 20 वर्ष) एवं राधेलाल झारिया पिता द्वारका झारिया (उम्र 24 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम सुनहेरा, थाना मवई, जिला मंडला (मध्यप्रदेश) — पीछा करते हुए बनगौरा के जंगल में आम रास्ते पर पहुंचे।

आरोपियों ने एक राय होकर पीड़िता और उसके भाई को रास्ते में रोका, गंदी-गंदी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और पीड़िता के भाई के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता से बेइज्जती करने की नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। पीड़िता द्वारा अपने भाई के साथ थाना तरेगांव जंगल में इस घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 17/2025 धारा 74, 296, 351(3), 78, 126(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 08 पोक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर त्वरित विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रकरण में दोनों आरोपियों को दिनांक 21 जुलाई 2025 को क्रमशः 12.30 बजे और 12.35 बजे विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दी गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात दोनों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय प्रथम श्रेणी कवर्धा प्रस्तुत किया गया।

यह कार्यवाही कबीरधाम पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता एवं कानून-व्यवस्था के प्रति समर्पण को दर्शाती है। महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग पूरी गंभीरता के साथ सतत कार्यरत है।

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