छत्तीसगढ़ / बीजापुर

सड़क दुर्घटना में मृतकों के वारिसों एवं घायलों को कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बीजापुर - राज्य शासन के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान प्रदान करने के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैरमगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतकों के वारिसों को 25 हजार रुपए एवं घायलों को 10 हजार रूपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। जिसके तहत मृतक श्री मुन्ना भोगामी के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती रीता भोगामी, मृतक श्री सन्तु भोगामी के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती लखो भोगामी, मृतक श्री मुड़ा कोरसा के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती सुखमती कोरसा एवं मृतक श्री राजकुमार भोगामी के निटतम वारिस जोगा भोगमी सहित प्रत्येक को 25-25 हजार रूपए कुल 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह सड़क दुर्घटना में घायल श्री गणेश भोगमी, श्री घासी भोगामी, श्री रमेश कड़ियामी, श्री सरजु भोगामी, श्री मोटू पोड़ियामी, महेश पोड़ियामी, सुक्को भोगामी, मनीराम पोड़ियामी, श्री लालू भोगामी, एवं श्री बुधराम भोगामी सहित प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृत दी गई है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि आहरित कर एकाऊन्ट पेय चेक/नगद के माध्यम से यह राशि  आहरित किये जाने के निर्देश तहसीलदार भैरमगढ़ को दिये गये हैं। विदित हो कि तीन दिन पूर्व हुए सड़क दुघर्टना में मृतकों के परिजनों और घायलों से मिलकर कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय ने त्वरित आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का आश्वासन दिया था उक्त निर्देशों के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैरमगढ़ द्वारा तत्काल आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर 48 घंटे के भीतर राशि जारी किया।

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