मध्य प्रदेश

1 जनवरी को 18 साल हो रही उम्र, तो मतदाता बनने करें आवेदन, घर पहुंचेगा वोटर कार्ड

 ग्वालियर। ऐसे युवा, जो 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने जा रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिये विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियों के तय कार्यक्रम के अनुसार इकजाई प्रारूप में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन मंगलवार 29 अक्टूबर को किया जायेगा।

मतदाता नोट कर लें ये महत्वपूर्ण तारीखें

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक प्राप्त की जायेंगी।

पुनरीक्षण के संबंध में 9 एवं 10 नवम्बर तथा 16 एवं 17 नवम्बर को विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर तक होगा।

एक जनवरी 2025 तक मतदाता सूची के डेटाबेस को अपडेट कर मुद्रण किया जायेगा। 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से जुड़वाए जा सकते हैं नाम

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की निशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

 

ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.- 1950 में कार्यालयीन समय पर काल करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

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